Vice President of India भारत का उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का चुनाव
- राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रति का भी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है।
- केवल दो ही बातें बातें भिन्न हैं।
इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं
इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं
शपथ:-
- उप राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।
- अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है।
पदावधि:-
- उप राष्ट्रपति के पद की अवधि 5 साल की होती है।
- वह 5 साल से पहले भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है।
- उसे पद से 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है।
- हटाने के लिए महाभियोग आवश्यक नहीं है उसे राज्य सभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटा सकते हैं।
- तथा उसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है।
पद रिक्त होने पर:-
- उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र, निष्काशन अथवा अन्य किसी कारण पद रिक्त होने पर उसे भरने के लिए अतिशीघ्र चुनाव कराया जाता है।
- तथा नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है।
शक्तियां व कार्य:-
- वह राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है इसलिए उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होती हैं।
- राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में 6 महीने तक उसके पद को भर देता है इस दौरान उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह उपसभापति द्वारा किया जाता है।
भारत व अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना
- अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक इस पद पर बना रहता।
- लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में रहता है जब तक के नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले।
परिलब्धियां और उसके वेतन:-
- उपराष्ट्रपति को हर महीने 1 लाख 25 हजार तथा सभी सुविधाएं मिलती हैं 2008 के संशोधन से पहले यह 40 हजार प्रतिमाह थी।
- राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 को 1997 में संशोधित किया गया।
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
- डॉ राधाकृष्णन दो बार उप राष्ट्रपति बन चुके हैं
- पद पर निधन होने वाले उपराष्ट्रपति का नाम है कृष्णकांत
- राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने बाबा फकरुद्दीन अली की मौत के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति का पद संभाला
- वी वी गिरी बहुत कम समय के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे केवल 2 साल के लिए